मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री एवं दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), ग्वालियर ब्रांच के संयुक्त तत्वावधान में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम(छूट योजना) एवं जीएसटी कानून के नये प्रावधानों पर कार्यशाला का आयोजन ‘चेम्बर भवन’ में किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता सी.ए. विमल जैन, नई दिल्ली से उपस्थित थे।
उद्बोधन: सी.ए. विमल जैन
मुख्य वक्ता सी.ए. विमल जैन ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम(छूट योजना) और कानून के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाते हुए कहा यह योजना 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई है। जिसके लिए सरकार ने एक नया सेक्शन 128A CGST अधिनियम में जोड़ा है
1. एमनेस्टी स्कीम के लाभ:
करदाताओं को **केवल टैक्स राशि **जमा करनी होगी, ब्याज और पेनल्टी से छूट मिलेगी।
यह योजना 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के तीन वित्तीय वर्षों के लिए विभाग द्वारा टैक्स की डिमांड पर लागू होगी। योजना के तहत टैक्स का भुगतान 31 मार्च 25 तक करना होगा।
2 यह योजना सेक्शन 73 में जारी टैक्स डिमांड के निम्नलिखित केस पर लागू होगी
(I)सेक्शन 73 मैं शो कॉज नोटिस जारी किया गया है जिसका ऑर्डर सेक्शन 73(9) में पास नहीं हुआ है
(ii) जिसका ऑर्डर सेक्शन 73 में पास हो गया है और जिसकी अपील सेक्शन 108/109 में की गई हो और उसका अपील ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ हूँ
(iii) ऐसे केस जिनकी अपील सेक्शन 113 में की गई हो और उनका ऑर्डर पास नहीं हुआ हो।
सेक्शन 74 (फ्रॉड): यदि अपीलेट अथॉरिटी फ्रॉड मान्यता को नकार दे, तो ऑर्डर तिथि से 6 माह के भीतर केवल टैक्स राशि जमा करनी होगी।
3 इस स्कीम के तहत टैक्स का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से किया जा सकता है
4 साथ ही यदि 1 नवंबर 2024से पूर्व किए गए टैक्स भुगतान को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
5 ब्याज दरों की विसंगतियां:
जीएसटी में देरी से भुगतान पर 18% ब्याज दर MSMEs के लिए अत्यधिक है।
डायरेक्ट टैक्स में 12% की दर है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में इसे घटाने की आवश्यकता है।
6 व्यवसायियों की समस्याएं:
कोविड काल में रिटर्न भरने में हुई देरी और उससे जुड़े दंड को सरकार को हल करना चाहिए।
प्रश्नोत्तर सत्र
कार्यशाला में उपस्थित व्यापारियों एवं सदस्यों ने जीएसटी से संबंधित जिज्ञासाएं व्यक्त कीं।
सी.ए. विमल जैन ने उनके सभी प्रश्नों का समाधान दिया।
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